सेवी विला डे सोसायटी चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती, डीआर और चुनाव अधिकारी को नोटिस, नई AOA पर संकट!

विभु मिश्रा 
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित सेवी विला डे सोसायटी में 22 मार्च को हुए एओए चुनाव अब कोर्ट के दायरे में आ गए हैं। शिकायतकर्ता हेमंत कुमार की याचिका पर अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार, चुनाव अधिकारी/जिला बचत अधिकारी मयंक कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस कार्रवाई के बाद नई बनी एओए की वैधता पर सीधा सवाल खड़ा हो गया है और सोसायटी में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

नामांकन रद्द, चुनाव पर असर

पूरा विवाद चुनाव से तीन दिन पहले शुरू हुआ, जब चुनाव अधिकारी मयंक कुमार ने एसवीडी ओनर्स पैनल के छह प्रत्याशियों के नामांकन यह कहते हुए खारिज कर दिए कि उन्होंने शपथ पत्र में तथ्य छिपाए हैं। जिसके बाद प्रत्याशी चुनाव से बाहर होने के कारण प्रचार नहीं कर पाए। जिससे पूरा चुनाव प्रभावित हो गया और बराबरी की प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई।

नोटिस फिर बहाली

हेमंत कुमार
हेमंत कुमार ने इस फैसले के खिलाफ डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार को शिकायत दी। शिकायत पर डीआर ने चुनाव अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि स्पष्टीकरण आने से पहले ही डीआर ने अगले ही दिन सभी छह प्रत्याशियों को चुनाव में वापस शामिल करने का आदेश जारी कर दिया था। जिसके बाद बिना प्रचार के ही टीम एसवीडी ओनर्स के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना पड़ा था।

नतीजे और कोर्ट की शरण

मतदान के बाद एसवीडी ओनर्स पैनल के 10 में से 9 प्रत्याशी हार गए और केवल एक ही जीत सका। इसके बाद हेमंत कुमार ने पूरे चुनाव और अधिकारियों के फैसलों को अदालत में चुनौती दी। अपनी याचिका में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

कोर्ट का रुख और अगली कार्रवाई

अदालत ने मामले को सुनने के बाद साफ किया कि बिना सभी पक्षों को सुने कोई एकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। इसी के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार और चुनाव अधिकारी मयंक कुमार  को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इस बीच सेवी विला डे की नई एओए पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और सोसायटी के लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
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