हत्या के आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने मानी गंभीर आपराधिक साजिश


विभु मिश्रा

गाजियाबाद। सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद की अदालत ने साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के गंभीर मामले में आरोपी शाहिद और अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मृतक जसबीर सिंह के पिता सतविंदर सिंह की शिकायत और सरकारी अभियोजक की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला 31 जुलाई 2025 को सुनाया।

कातिलों ने रास्ता रोका, फिर कर दी हत्या

10 अप्रैल को वादी का बेटा सुखविंदर सिंह अपने दोस्त विकास भारती और निपुण दुबे के साथ कार से शाम पार्क एक्सटेंशन से लौट रहा था। रास्ते में M4U रोड के पास आरोपियों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोका। गाली-गलौज और कहासुनी के बाद आरोपियों ने जसबीर सिंह पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे सिर पर गंभीर चोट आई। हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी मौत हो गई।

जमानत खारिज के पीछे ये रहे आधार

कोर्ट ने पाया कि यह हमला पूर्व नियोजित था। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच से यह स्पष्ट हुआ कि घटना अचानक नहीं थी, बल्कि मृतक को लक्ष्य बनाकर हमला किया गया। न्यायालय ने यह भी माना कि अभियुक्तों की रिहाई से गवाहों और पीड़ित पक्ष को खतरा हो सकता है।

हरप्रीत सिंह जग्गी की दलीलों ने पलटा मामला

वरिष्ठ अधिवक्ता सरदार हरप्रीत सिंह जग्गी ने इस केस में पीड़ित पक्ष की ओर से नि:शुल्क पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और समाज में भय का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। कोर्ट ने उनकी दलीलों से सहमति जताई।




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