गाजियाबाद में सिर्फ इन जगहों पर मिलेंगे पटाखे, रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

विभु मिश्रा 
गाजियाबाद। दीपावली पर अब गाजियाबाद में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 से 20 अक्तूबर तक नौ स्थानों पर सीमित समय में बिक्री की अनुमति दी है। उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि तय नियमों से बाहर पटाखे बेचे या जलाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी।

तीनों जोन में तीन-तीन स्थान तय

गाजियाबाद कमिश्नरेट क्षेत्र को तीन जोन में बांटकर हर जोन में तीन-तीन जगहों पर बिक्री की अनुमति दी गई है।
सिटी जोन में घंटाघर रामलीला मैदान, कविनगर रामलीला मैदान और विजयनगर सेक्टर-9 का मैदान तय किया गया है।
ट्रांस हिंडन जोन में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास परिषद का मैदान, साहिबाबाद गोल पार्क और लोनी रोड स्थित ऑक्सी होम सोसायटी के सामने का मैदान तय किया गया है।
ग्रामीण जोन में अंकुर विहार गढ़ी कटैया नगर पालिका मैदान, लोनी इंटर कॉलेज मैदान और मोदीनगर का केएन मोदी ग्राउंड शामिल हैं।

सिर्फ तीन दिन, 10 से 8 तक बिक्री

ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18, 19 और 20 अक्तूबर को ही होगी। समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक तय है। इसके बाद दुकानें बंद करनी होंगी। वहीं, पटाखे जलाने की अनुमति दीपावली और उससे एक दिन पहले सुबह 6 से 7 बजे व रात 8 से 10 बजे तक ही रहेगी। अधिकारी अंकित सिंह ने कहा, “प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती जरूरी है, नियम तोड़ने पर पटाखे जब्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।”

बाहर से पटाखे लाना और ऑनलाइन खरीदना बैन

एनसीआर से बाहर के पटाखे, ऑनलाइन खरीदारी और लड़ी (सीरीज) वाले पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल NEERI से प्रमाणित और PESO लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही बिक्री की अनुमति है। प्रशासनिक टीमें हर स्थल पर लगातार निगरानी करेंगी ताकि कोई अवैध व्यापार न हो।

ऐसे पहचानें असली ग्रीन पटाखे

सही ग्रीन पटाखों की पैकिंग पर ग्रीन सर्टिफिकेट और बारकोड मौजूद होता है। बारकोड स्कैन करने से उसकी रासायनिक जानकारी मिलती है। ये पटाखे कम धुआं और शोर करते हैं, जिससे प्रदूषण घटता है और सुरक्षा भी बनी रहती है।

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