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गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित मिडोज़ विस्टा फेज-1 अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की निर्वाचित कार्यकारिणी समय पर चुनाव न कराने के कारण कालातीत घोषित कर दी गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार अब सोसायटी के नए चुनाव सरकारी निगरानी में कराए जाएंगे।
समय पर चुनाव नहीं
दस्तावेजों के अनुसार सोसायटी का पिछला चुनाव 29 सितंबर 2024 को हुआ था। सोसायटी के बायलॉज के तहत कार्यकारिणी का कार्यकाल एक वर्ष का होता है, जो 28 सितंबर 2025 तक वैध था। इसके बावजूद निर्धारित समय पर नए चुनाव नहीं कराए गए, जिससे 29 सितंबर 2025 के बाद वर्तमान कार्यकारिणी स्वतः अवैध हो गई।
जांच में सामने आए तथ्य
डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों की जांच में स्पष्ट हुआ कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। निवासियों द्वारा प्रबंधन समिति पर नियमों की अनदेखी और चुनाव टालने के आरोप लगाए गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि समिति समयसीमा के भीतर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने में विफल रही।
रजिस्ट्रार का आदेश
सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 25(2) के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार ने कालातीत कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब सोसायटी का चुनाव रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आएगा और वर्तमान समिति कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी।
एक महीने में चुनाव
डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार द्वारा जिला कृषि रक्षा अधिकारी, गाजियाबाद को चुनाव अधिकारी नामित किया गया है। आदेश के अनुसार नामित अधिकारी एक महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराकर नई कार्यकारिणी का गठन कराएंगे। चुनाव संपन्न होने तक केवल आवश्यक दैनिक खर्च की अनुमति दी गई है।
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