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गाजियाबाद। आमजन को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद के तत्वावधान में 22 फरवरी 2026, रविवार को दोपहर 12 बजे से मेगा एवं वृहद विधिक सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य साफ है जन-जन तक न्याय पहुंचाना और पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
एक ही स्थान पर कई विभाग
इस शिविर में राजस्व विभाग, श्रम विभाग, पंचायतीराज विभाग, जिला विकास व खंड विकास विभाग, आवास एवं नगर विकास विभाग, डूडा, आईटीआई, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, बैंक सहायता ऋण योजनाएं, युवा कल्याण विभाग, वन विभाग, विद्युत वितरण विभाग, खनन विभाग, नगर पालिका परिषद, समाज कल्याण विभाग, कौशल विकास विभाग, जलशक्ति विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग सहित अन्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। आम जनता से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और अन्य पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है, लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराया जाता है, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सहायता दिलाई जाती है तथा घरेलू हिंसा, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, श्रम विवाद जैसे मामलों में विधिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आरोपी या हिरासत में बंद व्यक्तियों को भी विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और समय-समय पर कानूनी जागरूकता शिविर व विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
आपके अधिकार, हमारी जिम्मेदारी
प्राधिकरण का संदेश साफ है कि न्याय प्रत्येक नागरिक का नैतिक और संवैधानिक अधिकार है। यदि किसी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय परिसर स्थित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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स्थान:
India
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