एससीसी सफायर में मेंबरशिप पर चुनाव अधिकारी सख्त, दिया ये आदेश...

विभु मिश्रा 
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की SCC सफायर सोसाइटी में ठप पड़ी चुनावी प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए चुनाव अधिकारी डॉ. राजेश तेवतिया ने सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने कालातीत सचिव और अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वे निवासियों के बीच तत्काल सदस्यता अभियान चलाएं। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में देरी की मुख्य वजह निवासियों का मेंबर न होना है, जिसे अब समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य है।

​24 जनवरी की बैठक में फंसा पेंच

​चुनाव अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 24 जनवरी 2026 को हुई बैठक में 'मेंबरशिप' का मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन बनकर सामने आया था। बैठक में यह चर्चा हुई कि जब तक निवासी सदस्य नहीं बनेंगे, तब तक चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए चुनाव अधिकारी ने अब लिखित आदेश जारी कर सदस्यता अभियान को अनिवार्य रूप से शुरू करने का निर्देश दिया है।


​वोटिंग के लिए मेंबरशिप अनिवार्य शर्त

​डॉ. राजेश तेवतिया ने दो-टूक कहा है कि बिना मेंबरशिप के किसी भी निवासी को न तो वोट डालने का अधिकार होगा और न ही वह चुनाव में प्रत्याशी बन सकेगा। आदेश में साफ किया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में केवल वही लोग भागीदार बन पाएंगे जिनके पास वैध सदस्यता होगी। इसका उद्देश्य सोसाइटी के सभी निवासियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है।

​25 फरवरी तक सदस्यता का मौका

​प्रशासन ने मेंबर बनाने के लिए 05 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक का समय तय किया है। कालातीत कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वे इस सूचना को सोसाइटी के नोटिस बोर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर साझा करें। पत्र की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी रजिस्ट्रार को भी भेजी गई हैं। अब निवासियों को इसी समय सीमा के भीतर अपनी सदस्यता सुनिश्चित कर चुनाव का रास्ता साफ करना होगा।
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