रिवर हाइट्स एओए को बड़ा झटका: जीबीएम अवैध और कमेटी 'कालातीत' घोषित

विभु मिश्रा 
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की प्रतिष्ठित रिवर हाइट्स सोसाइटी में पिछले काफी समय से चल रहा एओए  विवाद अब प्रशासनिक हंटर के साथ निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। मेरठ मंडल के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार ने एक कड़ा और ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए वर्तमान एओए कमेटी को 'कालातीत' घोषित कर दिया है। इस आदेश के साथ ही एओए द्वारा बुलाई गई विवादित जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) को भी पूरी तरह अवैध करार दिया गया है।

पत्रों ने खोली प्रबंधन की पोल

​इस पूरे प्रशासनिक निर्णय का आधार सोसाइटी के ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों और पूर्व पदाधिकारियों के पत्र बने। सचिव ऋतु चौधरी ने पूर्व में डिप्टी रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर अपनी ही कमेटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही पूर्व अध्यक्ष सुबोध त्यागी ने भी लिखित शिकायतों के माध्यम से कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रहने और नियमों के उल्लंघन का कच्चा चिट्ठा खोला था। हालांकि, वर्तमान एओए अध्यक्ष गौरव विरमानी ने अपने बचाव में डीआर को पत्र लिखकर दस्तावेजों के जरिए कार्यकाल को वैध बताने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उनके तर्कों को बायलॉज के विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया।
डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार 

जीबीएम और नियुक्तियों पर चली कैंची

​डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब कमेटी खुद कालातीत (समय-सीमा समाप्त) हो चुकी थी, तो उसे जीबीएम बुलाने या कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। इस फैसले के बाद रिवर हाइट्स एओए द्वारा हाल ही में लिए गए सभी वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय अब कानूनी रूप से शून्य माने जाएंगे।

चुनाव अधिकारी की हुई नियुक्ति

​सोसाइटी में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रशासन ने अब कमान अपने हाथ में ले ली है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने सहायक निदेशक मत्स्य ऋचा चौधरी को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अब रिवर हाइट्स में नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 

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