सेवी विला डे चुनाव में ‘नामांकन रद्द’ पर घमासान: शिकायत के बाद चुनाव अधिकारी को डीआर का नोटिस

विभु मिश्रा 
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित सेवी विला डे सोसायटी में 22 मार्च को प्रस्तावित एओए चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ है। छह नामांकन रद्द करने के चुनाव अधिकारी के फैसले के बाद उठे विवाद पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया कटघरे में आ गई है।

नामांकन रद्द बना कारण

चुनाव अधिकारी मयंक कुमार ने एक आदेश में विवेक अरोड़ा, हेमंत कुमार, वीरेंद्र कुमार पांडेय, जयंत कुमार, मीना देवी और रमाकांत बराल के नामांकन निरस्त कर दिए थे। आदेश में कारण दिया गया कि इन प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। इसी फैसले के बाद सोसायटी में चुनावी संतुलन बिगड़ने और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे।

शिकायत में लगाए आरोप

सोसायटी निवासी हेमंत कुमार द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि नामांकन निरस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया मनमानी और पक्षपातपूर्ण रही। शिकायत में कहा गया कि समान परिस्थितियों में अलग-अलग मानक अपनाए गए, सभी नामांकन एक साथ खारिज कर दिए गए और प्रत्याशियों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। साथ ही चुनाव को स्थगित करने और प्रक्रिया दोबारा कराने की मांग भी उठाई गई है।

नोटिस में बायलॉज का हवाला

डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया सोसायटी के बायलॉज और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रावधानों के अनुरूप होना अनिवार्य है। नोटिस में शिकायत में लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन पर जोर दिया गया है।

सुधार और जवाब तलब

प्रशासन ने चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दें और आगे की चुनाव प्रक्रिया बायलॉज के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराएं। साथ ही पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट कार्यालय को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में अब चुनाव तय समय पर होगा या इसमें बदलाव होगा, इस पर सभी की नजर टिकी है।

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