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क्लासिक रेजिडेंसी में चुनावी टकराव तेज: बैठक की सूचना लेकर पहुंचे प्रतिनिधियों को नहीं दी एंट्री, अध्यक्ष बोले- भ्रामक प्रचार
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गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित क्लासिक रेजिडेंसी में एओए चुनाव को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया दोबारा शुरू कराने की तैयारी के बीच मंगलवार को उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब चुनाव अधिकारी की ओर से बैठक की सूचना देने पहुंचे प्रतिनिधियों को सोसायटी परिसर में प्रवेश नहीं मिल सका। प्रतिनिधियों का आरोप है कि एस्टेट मैनेजर ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि अध्यक्ष देशमणि शर्मा ने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। वहीं अध्यक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे भ्रामक प्रचार बताया है।
चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी
चुनाव अधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक ऋचा चौधरी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स द्वारा 1 जून 2026 को उन्हें क्लासिक रेजिडेंसी राजनगर एक्सटेंशन का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसी क्रम में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 17 जून को दोपहर 2:30 बजे क्लब हाउस में बैठक बुलाने की सूचना जारी की गई है। नोटिस में कालातीत अध्यक्ष, सचिव और एसोसिएशन के सभी सदस्यों से बैठक में समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।
प्रतिनिधियों को लौटाया बैरंग
सूत्रों के मुताबिक, इसी बैठक की सूचना देने के लिए चुनाव अधिकारी के प्रतिनिधि मंगलवार को सोसायटी पहुंचे थे। आरोप है कि उन्हें मुख्य गेट से ही वापस लौटा दिया गया। प्रतिनिधियों को बताया गया कि अध्यक्ष सोसायटी में मौजूद नहीं हैं और उनके निर्देश पर किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी को दे दी है। इस घटना के बाद सोसायटी में चुनाव को लेकर चल रहा विवाद और गर्मा गया है।
अध्यक्ष ने आरोपों से किया इनकार
दूसरी ओर अध्यक्ष देशमणि शर्मा का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है और न ही किसी को एंट्री से रोका गया है। उनका दावा है कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति या सोसायटी में चुनाव कराने संबंधी कोई आधिकारिक सूचना उन्हें अब तक डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सूचना भेजनी है तो उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाए, जिसके बाद उसका विधिवत जवाब दिया जाएगा।
कोर्ट पहुंचा मामला
देशमणि शर्मा ने पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार के आदेशों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एओए से संबंधित कार्रवाई में धारा 25(2) के तहत की गई निरस्तीकरण प्रक्रिया ही विधिसम्मत नहीं है। उनके अनुसार संबंधित अधिकारी को सीधे ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अब आगे की लड़ाई कानूनी स्तर पर लड़ी जाएगी। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही क्लासिक रेजिडेंसी में प्रशासनिक और कानूनी टकराव खुलकर सामने आ गया है।
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