गाजियाबाद। गृहकर जमा करने के लिए नगर निगम की ओर से दी जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए अब शहरवासियों को और समय मिल गया है। महापौर सुनीता दयाल ने संपत्तिकर पर मिलने वाली विभिन्न रियायतों की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है। इस फैसले से उन भवन स्वामियों को राहत मिलेगी, जो किसी वजह से निर्धारित अवधि में अपना गृहकर जमा नहीं करा पाए थे। अब उन्हें अतिरिक्त समय में छूट के साथ भुगतान करने का अवसर मिलेगा।
छूट की अवधि में विस्तार
नगर निगम के नियमानुसार प्रत्येक भवन स्वामी को अपनी संपत्ति पर निर्धारित गृहकर निगम कोष में जमा कराना अनिवार्य है। करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में छूट का प्रावधान किया गया है। महापौर ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इन रियायतों की अवधि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
कई मदों में मिलेगी छूट
महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि नगर निगम की ओर से जारी प्रावधानों के तहत वर्तमान में संपत्तिकर जमा करने पर 20 प्रतिशत, कूड़ा पृथक्करण अपनाने पर 10 प्रतिशत और ब्याज में 12 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम से गृहकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत मिल रही है। पुराने भवनों पर मिलने वाली छूट की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है।
30 नवंबर तक मिलेगा अवसर
महापौर सुनीता दयाल के फैसले के बाद अब संपत्तिकरदाता 30 नवंबर 2026 तक इन छूटों का लाभ उठा सकेंगे। समयसीमा बढ़ने से भवन स्वामियों को गृहकर भुगतान के लिए अतिरिक्त अवसर मिला है। नगर निगम की इस व्यवस्था के तहत करदाता निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न रियायतों का लाभ लेकर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करा सकते हैं।
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