गृहकर जमा करने वालों को राहत, 31 अक्टूबर तक मिलेगी छूट

विभु मिश्रा 
गाजियाबाद। नगर निगम ने गृहकर जमा करने वाले संपत्तिकरदाताओं को राहत देते हुए विभिन्न छूटों की समयसीमा बढ़ा दी है। अब करदाता 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित छूट का लाभ उठाकर अपना संपत्तिकर जमा कर सकेंगे।

छूट का बढ़ा समय

महापौर सुनीता दयाल ने संपत्तिकर से जुड़ी छूट की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत 31 अक्टूबर तक संपत्तिकर जमा करने पर करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे समय पर गृहकर जमा करने वालों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
मेयर सुनीता दयाल

कूड़ा पृथक्करण पर राहत

महापौर के मुताबिक नगर निगम की ओर से कूड़ा पृथक्करण से जुड़ी छूट भी जारी रहेगी। इसके तहत 10 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ब्याज में 12 प्रतिशत और ऑनलाइन भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट भी करदाताओं को मिलेगी।

पुराने भवनों को भी लाभ

नगर निगम के अनुसार पुराने भवनों पर मिलने वाली छूट की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। महापौर ने करदाताओं की सुविधा को देखते हुए इन सभी छूटों की अवधि 31 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने संपत्तिकरदाताओं से समयसीमा के भीतर कर जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की है।

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